बैतूल, दिनांक 04 मई 2013
कलेक्टर श्री राजेश प्रसाद मिश्र द्वारा जिले की नगरपालिका भैंसदेही में वार्डों के विस्तार परिसीमन एवं वार्डों की आरक्षण की कार्यवाही किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही को पदनाम से प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। उक्त अधिकारी मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 में वर्णित प्रावधान एवं वार्ड आरक्षण नियम 1994 के अनुसार प्रक्रिया के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अपना प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
समा. क्रमांक/13/339/05/2013

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