पक्षकारों के बीच की वैमनस्यता होती है समाप्त : जिला न्यायाधीश श्री जैन
वृहद लोक अदालत आयोजित
बैतूल दिनांक 15 दिसंबर 2012
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनंदन कुमार जैन ने कहा कि लोक अदालतों में पक्षकारों के बीच के प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकरण होता है, जिससे उनकी आपसी वैमनस्यता हमेशा के लिये समाप्त हो जाती है। लोक अदालत में न किसी की जीत होती है और न किसी की हार। श्री जैन शनिवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित वृहद लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अजयसिंह चौहान ने की। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार, अपर कलेक्टर श्री बीएस कुलेश, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आरके गर्ग सहित न्यायाधीशगण, विभागीय अधिकारी अधिवक्ता एवं पक्षकार उपस्थित थे।
श्री जैन ने अपने संबोधन में आगे कहा कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को आपसी सुलह से निपटाने के प्रयास किये गये हैं। शासन के अन्य विभागों से संबंधित मामलों को भी लोक अदालत में निराकरण हेतु लिया गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायाधीशगण सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं पेरालीगल वालंटियर्स का अच्छा सहयोग प्राप्त हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार ने कहा कि लोक अदालतों में आपसी समझौते से प्रकरणों के निराकरण होने से छोटे-छोटे मामलों में पक्षकारों का समय एवं धन दोनों की बचत होती है।
इन अदालतों में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को भी सुलभता से न्याय मिल जाता है। उन्होंने कहा कि जिले में लोक अदालत को सफल बनाने में पुलिस अधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। इस अवसर पर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अजयसिंह चौहान ने लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मामलों के निराकरण कराने की अपील की। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आरके गर्ग ने पक्षकारों से जिद छोडक़र समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने की अपेक्षा की।
कार्यक्रम के आरंभ में लोक अदालत प्रभारी अपर जिला न्यायाधीश श्री पीके मिश्रा ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके पूर्व अतिथियों द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर लोक अदालत की कार्यवाही का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता श्री अजय दुबे ने किया एवं अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संजयराज ठाकुर ने आभार व्यक्त किया।
उल्लेखनीय है कि जिला न्यायालय सहित व्यवहार न्यायालय मुलताई, आमला एवं भैंसदेही में लोक अदालत के माध्यम से आपसी सुलह से प्रकरणों के निराकरण हेतु 19 खण्डपीठों का गठन किया गया है, जिनमें से जिला न्यायालय बैतूल में 11 खण्डपीठ, व्यवहार न्यायालय मुलताई में 5, व्यवहार न्यायालय आमला में एक तथा व्यवहार न्यायालय भैंसदेही में दो खण्डपीठ गठित कर प्रकरणों को आपसी सुलह के माध्यम से निराकृत करवाया गया।
आपसी सुलह के माध्यम से अपने प्रकरण निराकृत करवाने वाले पक्षकारों को स्मृति स्वरूप विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी प्रदान किये गये, जिन्हें वे अपनी जमीन पर रोप सकेंगे।
समा. क्रमांक/61/1044/12/2012
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