बैतूल दिनांक 17 दिसंबर 2012
श्रम पदाधिकारी ने 20 दिसंबर को होने वाले कृषि उपज मंडी समितियों के निर्वाचन हेतु कामगारों को मतदान के लिये अवकाश सुविधा प्रदान की नियोजकों से अपील की है।
श्रम पदाधिकारी ने कहा है कि जिले में बैतूल, मुलताई एवं भैंसदेही कृषि उपज मंडी चुनाव वर्ष 2012 में निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मतदान होना है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों/प्रतिष्ठानों/कारखानों में कार्यरत कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने के लिये सुविधा देने की दृष्टि से भू-स्वामियों के लायसेंसधारी, व्यापारी, कारखानेदार, तुलैया एवं हम्मालों को कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त कारखानों के अधिभोगीगणों एवं प्रबंधकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे निर्वाचन के दिन धारा 52 को प्रयोग में लाते हुये साप्ताहिक अवकाश घोषित करेंगे, जिससे कि कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कम सकें।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्यरत हैं, उनसे अपेक्षा की गई है कि पूर्व परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देवेंगे अर्थात पाली नियमित समय से दो घण्टे पूर्व बंद की जावेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ की जाएगी ताकि कामगारों को मतदान के लिये कठिनाई न हो। जहां तक ऐसे कारखानों का प्रश्र है जो निरन्तरित प्रक्रिया कंटीनियुस प्रोसेस की श्रेणी में आते हैं, उनमें पूर्व परिपाटी के अनुसार श्रमिकों को उनके देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाते हुए बारी-बारी से मतदान की सुविधा दी जानी चाहिए।
समा. क्रमांक/64/1047/12/2012