बैतूल। महानदी एक्सप्रेस भोपाल से दुर्ग के लिए वर्ष 2005 तक चलती थी। इस टे्रन को बंद कर दिया था। इस टे्रन को बंद किए जाने के विरूद्ध डॉ सुनीलम के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। जिसको लेकर पांडुर्णा, मुलताई, आमला, बैतूल में धरना प्रदर्शन किए गए थे। जिस पर पुलिस ने 353,332,186,149 की धारा को में 20 नेताओं अनिरूद्ध मिश्रा, मधु साहू, राजू मदान, आरडी राठौर, रिंकु सक्सेना, उदय सोनी, अनिल कुबड़े, मनीष सोनी, कुंदन राजपाल, बंटी जागने, सुरेश यादव, कमल उइके, पवन मालवी, सावी मालवी, कुंडलिक दवंडे, बंटी सरदार, अनिल सोनी, संजय सातनकर, बब्लू गाठे, विनोद जगताप पर मामला बनाया था। मामले पर 28 अगस्त को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जयदीप सिंह ने 10 साल उपरांत दोष मुक्त किया। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नवनीत मालवीय, रवि धोटे, मदन हीरे ने पैरवी की।