लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से निम्न विभागों के उनके नाम के समक्ष अंकित सेवाए प्रारंभ करते हुए उनके आवेदन प्राप्त किये जा रहे है ।
1. उर्जा विभाग:-
- निम्नदाब के व्यक्तिगत नवीन कनेक्षन के लिये माग-पत्र प्रदान करना जहा ऐसा कनेक्षन वर्तमान नेटवर्क में संभव है ।
- माग पत्र अनुसार राषि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदान नवीन कनेक्षन प्रदान करना।
- जहा वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवष्यकता न हो वहा 10 किवा तक के लिए राषि जमा करने के उपरांत अस्थाई कनेक्षन प्रदान करना ।
- जहा वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवष्यकता सम्पूर्ण दसतावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भारवृद्वि के प्रकरणों में माग पत्र जारी करना ।
- जहा वर्तमान अधोसंरचना में विस्तार की आवष्यकता न हो वहा माग पत्र अनुसार राषि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत भारवृद्वि करना ।
- स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण ।
2. श्रम विभाग:-
- प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्रदान करना ।
- विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना ।
- मृत्यु की दषा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना ।
- निर्माण श्रमिकों का पंजीयन
- निर्माण कार्य के दौरान दृर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना ।
3. लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग:-
- विभागीय हैण्डपंप के जमीन क उपरी भाग की साधारण खराबी का सुधार
- विभागीय हैण्डपंप के जमीन के निचले भाग में हैण्डपंप के लाईन असेम्बली व विलेंडर की गंभीर खराबी का सुधार ।
4. राजस्व विभाग:-
- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड छः क्रमांक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से शारीरिक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर अधिक सहायता दी जाना ।
- चालू खसरा/खतोनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय ।
- चालू नक्षा की प्रतिलिपियों का प्रदाय ।
- भू-अधिकार एवं त्रृण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय ।
- भू-अधिकार एवं त्रृण पुस्तिका का द्वितीय बार प्रदाय ।
- वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान ।
- नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र ।
- शोध्य क्षमता प्रमाण-पत्र ।
5. नगरीय प्रषासन एवं विकास विभाग:-
- जहा तकनीकी रूप से साघ्य हो वहा नवीन नल कनेक्षन प्रदाय किया जाना ।
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोडना ।
6. सामान्य प्रषासन विभाग:-
- स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना ।
- आय प्रमाण पत्र ।
7. सामाजिक न्याय विभाग:-
- सामाजिक सुरक्षा पेंषन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्वावस्था पेंषन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंषन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना ।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निषक्त पेंषन प्रथम बार स्वीकृत एवं प्रदाय करना ।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता प्रदान करना ।
8. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग:-
- म0प्र0 अनुसूचित जाति/जनजाति आकस्मिकता योजना के तहत राहत प्राप्त न होने संबंधी आवेदन पत्र का समाधान करना ।
9. खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग:-
- नवीन बीपीएल राषनकार्ड जारी करना ।
- नवीन एपीएल राषनकार्ड जारी करना ।
10. वन विभाग:-
- वन्यप्राणियों से जन-हानि हेतु राहत राषि का भुगतान ।
- वन्यप्राणियों से जन घायल हेतु राहत राषि का भुगतान ।
- वन्यप्राणियों से पशु-हानि राहत राषि का भुगतान ।
- मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान (डिपों में काष्ठ प्राप्त होने के उपरांत भुगतान प्रकरण) ।
- पृथक लाट के विकल्प की दषा में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली के प्रकरण ।
11. गृह विभाग:-
- लायसेंस अवधि समाप्त होने के पूर्व अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण ।
- लायसेंस अवधि की समय-सीमा के पश्चात् अवर्जित बोर के शस्त्र लायसेंस का नवीनीकरण ।
12. लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग:-
- राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रूपये 1.00 लाख के प्रकरण ।
- विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना ।
- दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना ।
13. किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग:-
- रासयनिक उर्वरक,कीटनाषक,बीज विक्रय लायसंेस जारी करना ।
- रासायनिक,उर्वरक,कीटनाषक,बीज विक्रय लायसेंस का नवीनीकरण ।
14. महिला एवं बाल विकास विभाग:-
- लाडली लक्ष्मी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति जारी करना ।
15. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग:-
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोडना(ग्रामीण क्षेत्र) ।
उल्लेखित सेवाओं के आवेदन लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से संबंधित विभाग के कार्यालायों को आनलाईन प्रेषित किए जा रहे है ,तथा आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के लिए पावती भी प्रदान की जा रही है । अतः लोक सेवाओं को आमजन तक पहुचाने की गारंटी दी रही है ।
जिला प्रबंधक
लोक सेवा प्रबंधन बैतूल