बैतूल। 4 जुलाई 2012 को राजेश साहू निवासी घोड़ाडोंगरी ने सदर बैतूल से कोकाकोला का उत्पाद फैंटा खरीदा। जिसमें उन्होने पाया कि बोटल कचरा एवं गंदा मटमैला भाग साफ प्रतीत हो रहा है। जिस पर श्री साहू ने अपने अधिवक्ता राजेन्द्र बघेल के माध्यम से विके्रता ब्रजराज ‘यूस सेंटर बैतूल एवं उत्पाद निर्माता हिन्दुस्तान कोका कोला बेवरीज प्रायवेट लिमिटेड को नोटिस दिया। जिस पर कंपनी द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया।
तब उपभोक्ता फोरम बैतूल में परिवाद पेश कर क्षतिपूर्ति एवं मदों में सहायता दिलाने की मांग की गई। जिस पर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि पेय पदार्थ फैन्टा की बोतल में मौजूद कचरा जैसा पदार्थ नग्न आंखों से स्पष्ट नजर आ रहा है अत: बिना प्रयोगशाला के परीक्षण के भी परिवादी द्वारा क्रय की गई फैन्टा की बोतल का दूषित एवं अपमिश्रित होना प्रमाणित माना गया। दोनो पक्षों की सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा आदेश किया गया कि विके्रता एवं निर्माता सेवा में कमी की क्षति हेतु 15 हजार रूपये का भुगतान परिवादी राजेश साहू को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं मानसिक क्षति पूर्ति हेतु 5 हजार रूपये तथा प्रकरण व्यय हेतु 2 हजार रूपये अदा करें।