बैतूल। आहरण अधिकारी शिक्षकों के वेतन अपनी स्वार्थपूर्ति नहीं होने के कारण रोककर शिक्षकों को परेशान करने के मामले में कांजीतालाब के तात्कालीन सहायक शिक्षक सोहनलाल राठौर ने अपने जनवरी 2001 के वेतन भुगतान के आदेश अलग-अलग अनेक जांच पूरी करने के बाद किए। जनवरी 2001 का वेतन भुगतान अनावश्यक रूप से रोक लिया गया था। वरिष्ठ अधिकारीगणों को शिकायत करने पर पहला आदेश 22 दिन का दूसरा आदेश 2 दिन का तथा शेष 8 दिन का आदेश आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। इस 8 दिन के आदेश के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहपुर को सहायक आयुक्त बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक 4934 बैतूल दिनांक 20 जून 2006 तथा कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण)बैतूल के पत्र क्रमांक स्थापना/2008/टीएच/1/3406 बैतूल 2 जून 2008 के द्वारा निर्देशित कर निर्देश विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहपुर को दिए थे कि उक्त अवैतनिक के आदेश में परिवर्ततन किए जाने हेतु भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सक्षम है।
तदानुसार प्रकरण में समुचित कार्यवाही कर निर्णय से अवगत करावे परन्तु 8 दिवस के अवैतनिक के प्रकरण में सहायक आयुक्त द्वारा निर्देश 2008 में दिए अब 2016 हो गए परन्तु 8 साल बाद भी शाहपुर बीईओ द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। तात्कालीन डीपीसी बैतूल की जांच में कर्तव्यरत मानकर इस आठ दिवसों के वेतन भुगतान की सिफारिश भी की गई है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी शाहपुर को दिए आवेदन में शीघ्र से शीघ्र इस 8 दिन के अवैतनिक के आदेश में संशोधन कर वैतनिक के आदेश देने का निवेदन सहायक शिक्षक ने किया है। सहायक शिक्षक ने इसके पूर्व दिनांक 28 फरवरी 2015 तथा 20 जनवरी 2015 को भी इस संबंध में सहायक आयुक्त बैतूल को आवेदन देकर अवगत कराया था।