बैतूल। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैतूल कार्यालय में 20 अक्टुबर 2015 को ग्राम पंचायत पातरी के पंचायत सचिव पर शासकीय राशि के निजी उपयोग, अपने पद का दुरूपयोग करने के संबंध में शिकायतकर्ता सोहनलाल राठौर द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत पर संतोषजनक कार्यवाही नहीं होने पर 19 नवम्बर 2015 एवं 26 नवम्बर 2015 को तथा 29 दिसम्बर को पुन: स्मरण पत्र जिला पंचायत को प्रेषित किया गया था। इन प्रेषित पत्रों की सत्यापित प्रति तथा की गई कार्यवाही के आदेशों की जानकारी के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आवेदन 27 जनवरी 2016 को जिला पंचायत के लोकसूचना अधिकारी को प्रस्तुत किया गया जिसमें जानकारी नहीं देने पर एक माह बाद प्रथम अपील जिला पंचायत बैतूल के पदेन अपीलीय अधिकारी सूचना का अधिकार 2005 के समक्ष 3 मार्च 2016 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत करने के बाद एक माह से अधिक समय हो जाने के बाद भी जानकारी आवेदक को निर्धारित शुल्क रसीद क्रमांक 44 पुस्तक क्रमांक 56 के द्वारा नगद जमा करने के बाद भी सत्यापित प्रति नहीं दी जा रही है।
कार्यालय से संपर्क करने पर कहा जा रहा है कि हमने डाक से प्रेषित कर दी है, आपका पता गलत लिखा होगा तथा आपको नहीं मिली तो हम क्या करें। जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता यह है कि डाक रजिस्टर में डाक चढ़ाकर आफिस में ही रोक ली गई होगी। पोस्ट आफिस तक डाक को भेजा ही नहीं गया है। बदनाम पोस्ट आफिस को किया जा रहा है पोस्ट आफिस की गलती से आपको नहीं मिली तो हम क्या करें। खैर कारण जो भी हो आवेदक को जानकारी अगले सात दिन में नहीं मिलती है तो आवेदक द्वितीय अपील रा’य सूचना आयोग भोपाल में करेंगा।