बैतूल। उ”ा न्यायालय जबलपुर ने याचिका क्रमांक डब्ल्युपी 8345 2016 12 मई 2016 को याचिकाकर्ता उ”ा श्रेणी शिक्षक महदगांव शिवजी सूर्यवंशी की याचिका पर विभागीय जांच के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल द्वारा की गई जांच को विधि अनुसार नहीं माना। जिला शिक्षा अधिकारी को विभागीय जांच विधि के अनुसार जांच करने के निर्देश दिए है। मदन कुमार पाटिल द्वारा शिक्षक का पक्ष सुने बिना ही एक पक्षीय जांच पूरी कर जमा कर दी गई तथा जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल द्वारा उसी प्रकरण में पुन: 7 जुलाई 2015 को विभागीय जांच संस्थापित करना सूचना के अधिकार में शिक्षक के ब्यान की प्रति नहीं है एवं दूसरी तरफ जांच प्रतिवेदन को आधार बनाकर शिक्षक पर स्थानांतरण जैसी कार्रवाई की गई।
दो वर्ष उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल द्वारा पुन: पत्र क्रमांक 1343 बैतूल 9 अप्रैल 2016 द्वारा विधि प्रकोष्ठ प्रभारी रवि किरण तायवाड़े द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को गुमराह करते हुए शिक्षक पर विभागीय जांच के आदेश जारी करवा दिए हैं। जबकि जिला शिक्षा अधिकारी बैतूल द्वारा पत्र क्रमांक 662 बैतूल 13 फरवरी 2015 के द्वारा ही जांच प्रतिवेदन संयुक्त संचालक नर्मदापुरम होशंगाबाद को भेज दिया गया था। वर्तमान जांच अधिकारी ने भी अपने पत्र के माध्यम से लिखा है कि पूर्व में विभागीय जांच पूर्ण हो चुकी है अब आगे विभागीय जांच जारी रखना विधि सम्मत नहीं है। आवेदक शिक्षक ने कलेक्टर को आवेदन देकर संस्थापित विभागीय जांच को निरस्त करने का निवेदन किया है।