बैतूल दिनांक 8 जनवरी 2013
सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग की शिकायतों के निवारण हेतु बैतूल जिले के लिये जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन किया गया है।
इस अधिकरण में अध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश श्री एएस नायडू (मोबाईल नंबर 9407331112) तथा सदस्य के रूप में श्री इन्दरचन्द जैन (मोबाइल नंबर 8989517133), डॉ. केके चौबे (9826552330), श्री एसआर महाते (9425629193) एवं श्रीमती मीरा एंथोनी (9926509432) को राज्य शासन द्वारा मनोनीत किया गया है।
अधिकरण जिले में किसी भी अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) के विरूद्ध की गई शिकायत, दर्ज किये गये प्रकरण, जिसे असत्य होना बताया गया है या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार करने या अधिकारी द्वारा अधिकारों के दुरूपयोग करने की जानकारी प्राप्त करेगा। वर्तमान में जानकारी प्राप्त होने के दिनांक से एक वर्ष पूर्व हुई घटनाओं को ही देखा जाएगा और शिकायत की पुष्टि पाने पर अधिकरण उचित कार्यवाही के लिए जिला न्यायाधीश, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को अनुशंसात्मक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा तथा ऐसी अनुशंसा के पालन या क्रियान्वयन पर अनुवर्ती कार्यवाही भी करेगा।
अनुसूचित जनजाति के किसी भी सदस्य की पूर्व वर्णित बताई गई अवधि के अनुसार, यदि कोई शिकायत है तो वे लिखित में विस्तार पूर्वक, अध्यक्ष जिला स्तरीय शिकायत निवारण प्राधिकरण, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर बैतूल के समक्ष उचित माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन में पत्र व्यवहार हेतु पूर्ण पता, मोबाइल नंबर यदि कोई हो तो अंकित करें, ताकि ऐसी शिकायतों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप त्वरित कार्यवाही की जा सके। अधिकरण कार्यालय का समय कार्यालयीन दिवसों में पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक रहेगा।
समा. क्रमांक/25/25/01/2013