बैतूल दिनांक 11 जनवरी 2013
सामाजिक न्याय विभाग द्वारा नि:शक्त छात्रों के कल्याणार्थ नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है। इस योजनांतर्गत प्राथमिक शाला से लेकर स्नातकोत्तर एवं व्यवसायिक शिक्षा में अध्ययनरत नि:शक्त छात्र/छात्रा को नि:शक्त छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिये नि:शक्त छात्र/छात्रा के अभिभावक की अधिकतम वार्षित आय 96 हजार रुपये निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक नि:शक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन राशि एवं वाचक भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान है।
उप संचालक सामाजिक न्याय श्रीमति सुचिता बेक तिर्की ने बताया कि ऐसे नि:शक्त छात्र/छात्रा जिन्हें नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और जिनकी नि:शक्तता 40 या 40 प्रतिशत से अधिक है, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र के नि:शक्त छात्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन अपनी अध्ययनरत संस्था के माध्यम से संबंधित जनपद पंचायत में उपलब्ध करा सकते हैं एवं शहरी क्षेत्र के नि:शक्त छात्र निर्धारित प्रारूप में आवेदन अपनी अध्ययनरत संस्था के माध्यम से कार्यालय उप संचालक सामाजिक न्याय, बैतूल में उपलब्ध करा सकते हैं।
नि:शक्त छात्रवृत्ति स्वीकृति का अधिकार ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिये उप संचालक सामाजिक न्याय को है। नि:शक्त छात्र/छात्राओं से अपील की गई है कि जिन्हें नि:शक्त छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वे जनपद पंचायत या नगरपालिका से निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप प्राप्त कर अध्ययनरत संस्था के माध्यम से पूर्ण आवेदन संबंधित कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि उनको शासन की योजना का तुरंत लाभ मिल सके।
समा. क्रमांक/35/35/01/2013