बैतूल। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बैतूल डॉ. जी.डी.गुलबायें ने बताया कि बैतूल जिले में प्रथम त्रैमांस के अंतर्गत माह जून तक विभागीय योजनाओ का क्रियान्वयन किया जाना है। इस हेतु इन योजनाओ के अंतर्गत माह मई 2017 में प्रकरण तैयार किए जाएंगे। वत्सपालन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत ऐसे पशुपालक जिनके पास देशी उन्नत नस्ल की गाय हो तथा गाय से चार माह के भीतर वत्स प्राप्त हुआ हो ऐसे पशुपालक को प्रकरण स्वीकृति उपरांत 5000 रूपए तथा वत्स के उचित पालन पोषण हेतु 0 से 4 माह की उम्र से दो वर्ष तक रूपयें 500/- प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के 23, अनुसूचित जाति वर्ग के 20 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 प्रकरण तैयार किए जाएंगे। समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित गौसेवक अथवा प्रतिशील पशुपालक को 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रजनन योग्य मुर्रा सांड प्रदान किया जाता है।
इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के 20, अनुसूचित जाति वर्ग के 10 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 हितग्राहियो को लाभाविंत किए जाएंगे। नंदी शाला योजना अंतर्गत गौवंशीय पशुओ के नस्ल सुधार हेतु उन्नत देशी नस्ल का गौ सांड 80 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के 20, अनुसूचित जाति वर्ग के 2 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 पशुपालको को लाभाविंत किए जाएंगे। बकरियो की नस्ल सुधार हेतु प्रगतिशील बकरी पालक को 80 प्रतिशत अनुदान पर उन्नत नस्ल का बकरा प्रदाय किया जाता है। इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के 8, अनुसूचित जाति वर्ग के 15 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 15 हितग्राहियो को लाभाविंत किए जाएंगे। बैकयार्ड कुक्कुट इकाई के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 200 हितग्राहियो को 80 प्रतिशत अनुदान पर 28 दिवसीय 40 चूजे प्रदाय किए जाएंगे।
उसी प्रकार कडकनाथ योजना अंतर्गत अनूसुचित जनजाति वर्ग के 102 हितग्राहियो को 80 प्रतिशत अनुदान पर 28 दिवसीय 40 चूजे प्रदाय किए जाएंगे।सामान्य वर्ग के 50 अनुसूचित वर्ग के 6 एवं अनूसुचित जनजाति वर्ग के 8 हितग्राहियो अनुदान एव बैंक ऋ ण के माध्यम से 10 बकरी एवं 1 बकरी की इकाई प्रदाय की जाएगी। इस योजना में सामान्य वर्ग के 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग को 50 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है। आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना अंतर्गत हितग्राहियो को बैकं ऋ ण एवं अनुदान पर 5 से 10 उन्नत देयाी नस्ल अथवा संकर नस्ल की गाय अथवा उन्नत नस्ल की भैंस प्रदाय की जाएगी। इस योजना में सामान्य वर्ग के हितग्राहियो को 25 प्रतिशत (अधिकतम 1.50 लाख) तथा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हितग्राहियो को 33 प्रतिशत (अधिकतम 2.00 लाख) रूपयें की अनुदान की पात्रता है। इस योजना में हितग्राहियो को 7 वर्ष तक 5 प्रतिशत (अधिकतम रू. 25000 प्रति वर्ष ) व्याज पर अनुदान की पात्रता है। इस योजना अंतर्गत सामान्य वर्ग के 40 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 5 हितग्राहियो को लाभाविंत किया जाएगा। विभिन्न योजनाओ की विस्तृत जानकारी एवं प्रकरण तैयार करने हेतु इ’छुक पशुपालक अपने निकटतम पशु चिकित्सा संस्था से सम्पर्क करे सकते है।