बैतूल दिनांक 20 फरवरी 2013
अनुसूचित जाति वर्ग के बालक-बालिकाओं को पुरस्कृत एवं प्रोत्साहित करने की दृष्टि से आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को इन संस्थाओं में प्रवेश के उपरांत महर्षि वाल्मिकी के प्रकटोत्सव के अवसर पर सम्मानित करने के लिए महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2012 लागू की गई है। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत आईटीआई में प्रवेश प्राप्त करने पर, एम्स प्रवेश परीक्षा उपरांत प्रवेश लेने पर, एनडीए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशिक्षण में सम्मिलित होने पर एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश की पात्रता प्राप्त करने के उपरांत प्रवेश लिये जाने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
उपरोक्त प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश लेने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर महर्षि वाल्मिकी के प्रकटोत्सव के आयोजन के समय प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए प्रवेश की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की सूचना देना होगी एवं संस्था में प्रवेश लेने प्रमाणित जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी तथा राज्य के लिए निर्धारित अनुसूचित जाति वर्ग का होना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी के माता-पिता / पालकों / स्वयं की समस्त श्रोतों से वार्षिक आय राज्य द्वारा अनुसूचित जाति पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए समय-समय पर लागू अधिकतम आय सीमा होगी। पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल को भेज सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी जिले के आदिम जाति कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
समा. क्रमांक/64/163/02/2013