बैतूल। महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल के लिपिक कृष्णकांत करोले को 7 जनवरी 2015 को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त भोपाल ने फरियादी दिलीप परतेती से शासकीय कार्य में अवैध रूप से मदद करने के एवज में 2 हजार रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। इस बहुचर्चित मामले में श्री करोले की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकृष्ण गर्ग, प्रशांत गर्ग, मनीष गर्ग एवं सजल गर्ग ने पैरवी की थी और माननीय न्यायालय ने आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर उसे दोषमुक्त कर दिया।
अधिवक्ता सजल गर्ग ने बताया कि प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने संपूर्ण गवाही की विवेचना अनुसार यह पाया कि जिन तथाकथित नोटों पर फिनारथलीन पाउडर लोकायुक्त पुलिस द्वारा लगाया गया था। यह नोट टेबल पर ही रखे हुए थे और उन्हें सरकाने के दौरान आरोपी के हाथ में उक्त पाउडर लगा था। इस कारण घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ था, वहीं आरोपी के पास से रिश्वत की राशि भी जब्त नहीं हुई, बल्कि उक्त राशि टेबल पर ही पटककर फरियादी वापस चला गया था। माननीय न्यायालय ने यह भी पाया कि ट्रांस्पिुट पंचनामा आदि के आधार पर अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा कि आरोपी ने लोक सेवक होते हुए फरियादी दिलीप परतेती से एलपीसी एवं लेखापुस्तिका भिजवाने हेतु 2 हजार रूपए रिश्वत की मांग की थी।