राज्य शासन ने ओला-पाला से प्रभावित 50 प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान वाले एपीएल राशनकार्डधारी किसानों को बीपीएल के मान से खाद्यान्न वितरण करवाने के निर्देश दिये हैं। शासन ने यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ओला-पाला प्रभावित किसानों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के संबंध में की गई घोषणा के परिप्रेक्ष्य में दिये हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी फ सल को ओला-पाला से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हेें बीपीएल दर पर 20 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह के मान से चार माह अप्रेल से जुलाई का खाद्यान्न वितरित किया जाए।
प्रदेश में बीपीएल एवं एएवाय योजना के राशन कार्डधारी किसानों को जिनकी फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें पूर्व से ही रियायती दर का खाद्यान्न क्रमश: 20 किलो एवं 35 किलो प्रतिमाह वितरित किया जा रहा है। शासन ने मुख्यमंत्री की घोषणा के पालन के लिए प्रभावित एवं पात्र एपीएल राशन कार्डधारी किसानों को एपीएल मात्रा और दर के खाद्यान्न के स्थान पर बीपीएल मात्रा एवं दर का खाद्यान्न वितरित करवाने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री की घोषणा के लाभ के दायरे में वे एपीएल किसान आएंगे, जिनकी फसल को सर्वे में ओला-पाला से 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होना पाया जाता है। ऐसे किसानों को आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत राशि भी उपलब्ध कराई जा रही होगी। सभी कलेक्टर को निर्देश दिए गये हैं कि जिन एपीएल किसानों की फसल को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है और वे बीपीएल मात्रा और दर के खाद्यान्न प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनसे तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा आवेदन प्राप्त किए जाएं। तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा किसान के एपीएल राशन कार्ड पर वर्ष 2013 में 50 प्रतिशत से अधिक प्रभावित किसान की सील तथा तहसीलदार /नायब तहसीलदार के पदनाम की सील लगाकर हस्ताक्षर किए जाएं।
तहसीलदार /नायब तहसीलदार किसानवार राशन कार्ड क्रमांक एवं संबंधित उचित मूल्य की दुकान के नाम की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संकलित करेंगे। जानकारी की एक प्रति वे जिला आपूर्ति नियंत्रक / जिला आपूर्ति अधिकारी को तथा एक प्रति आयुक्त, खाद्य को 7 दिन में उपलब्ध कराएंगे, ताकि प्रभावित किसानों को खाद्यान्न का अतिरिक्त आवंटन किया जा सके। जिला आपूर्ति नियंत्रक / आपूर्ति अधिकारी द्वारा किसानवार सूची संबंधित उचित मूल्य दुकानदार को भेजी जाएगी, ताकि चार माह का खाद्यान्न किसानों को बीपीएल मात्रा एवं दर पर किया जा सके। इन किसानों को अप्रेल से जुलाई तक बीपीएल हितग्राही की तरह प्रचलित खाद्यान्न निर्धारित अनुपात के अनुसार गेहूं और चावल 20 किलो प्रतिमाह वितरण करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
उचित मूल्य दुकानदार प्रभावित किसान के राशन कार्ड पर लगी सील को देखकर किसान को बीपीएल दर का खाद्यान्न वितरित करेंगे। वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की प्रविष्टि राशन कार्ड में की जाएगी। इसके लिये अलग से पंजी बनाने को कहा गया है, जिसमें किसान के प्रति हस्ताक्षर लिए जाएंगे। प्रभावित किसानों को गेहूं 3 रुपये किलोग्राम तथा चावल 4.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वितरित करवाने के निर्देश दिये गये हैं। समय पर खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करवाने के लिये उचित मूल्य की दुकान पर उपलब्ध खाद्यान्न में से ही वितरण को भी कहा गया है।
समा. क्रमांक/61/247/03/2013