युवाओं को स्वरोजगार हेतु बैंक से सुगमता से ऋण प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से प्रदेश में एक अप्रैल से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गो के लिये स्वयं का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है।
इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से किया जावेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी तथा दसवी कक्षा उत्तीर्ण हो, उसकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष हो, अजा, अजजा, पिछड़ा वर्ग, महिला/ निश:क्तजन को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। ऋण गारंटी निधि योजना अन्तर्गत गारंटी शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में मिलेगी, आवेदक किसी भी राष्ट्र्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये, व्यक्ति यदि किसी ऐसी अन्य सरकारी योजना में पूर्व सहायता प्राप्त कर रहा है तो इस योजनान्तर्गत पात्र नहीं होगा। योजनान्तर्गत सिर्फ एक उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय हेतु लाभ की पात्रता होगी।
योजना में आईटीआई, इंजीनियरिंग अन्य अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदत्त माडयूलर एम्पलायबल स्किल्ड प्रमाण पत्र/गरीबी रेखा के नीचे सर्वे सूची में अंकित हितग्राही/अजा, अजजा, महिला/ निश:क्तजन को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल से प्राप्त की जा सकती है।
समा. क्रमांक/58/244/03/2013