विधिक सहायता प्रावधानों से आमजन को जागरूक बनाना जरूरी : जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जैन
बैतूल दिनांक 09 नवंबर 2012
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनंदन कुमार जैन ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सबको न्याय दिलाने की मंशा से कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहे इस उद्देश्य को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्राधिकरण विधिक सहायता अधिनियम के तहत आर्थिक एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि आमजन के प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रचार-प्रसार की जरूरत है। श्री जैन शुक्रवार को जिला न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश श्री राजीव कृष्ण जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आरके गर्ग, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह चौहान सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, समाजसेवी एवं पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री जैन ने आगे कहा कि बैतूल जिला जनजातीय बहुल होने के कारण यहां विधिक सहायता अधिनियम के प्रावधानों के प्रचार-प्रसार की ज्यादा जरूरत है। श्री जैन ने कहा कि अधिवक्ताओं, समाजसेवियों एवं न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों से अपेक्षा है कि विधिक सहायता प्रावधानों का आमजन के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करें। श्री जैन ने 15 दिसंबर को आयोजित की जा रही मेगा लोक अदालत में आपसी सुलह से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करवाने की भी इस अवसर पर अपील की। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि जिले में 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली वृहद लोक अदालत में ज्यादा से मामलों को आपसी सुलह से निराकृत करने के प्रयास किए जाएं। कार्यक्रम में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री अजय सिंह चौहान ने कहा कि विधिक सहायता का ज्यादा से जरूरतमंद लोगों द्वारा लाभ उठाया जाना चाहिये। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आरके गर्ग ने भी वृहद लोक अदालत का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंंचाने की अपेक्षा की।
कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री संजय राज ठाकुर ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता श्री अजय दुबे ने किया।
समा. क्रमांक/41/925/11/2012

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