बैतूल, दिनांक 10 अप्रैल 2013
आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवकों को रोजगारमूलक प्रशिक्षण देने एवं रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस हेतु इस क्षेत्र / जिले के 7 आदिवासी विकासखंड में प्रत्येक विकासखंड में 350 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री एसके जैन ने बताया कि ऐसी प्रशिक्षण संस्थाएं जो प्रशिक्षण उपरांत 75 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार स्वरोजगार में नियोजन कराने में सक्षम हैं, वे इस कार्यालय में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। प्रशिक्षण उपरांत प्रथम वर्ष में प्रशिक्षणार्थियों को न्यूनतम पांच हजार रुपये मासिक आय/ मानदेय प्राप्त होना अनिवार्य होगा। अशासकीय संगठन एनजीओ इस योजना के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए ऐसे प्रतिष्ठित अशासकीय संगठन / स्वयं सेवी संस्थान पात्र होंगे, जो विविध रोजगारोन्मुखी व्यवसायिक व तकनीकी प्रशिक्षण देने आदि गतिविधि में संलग्र हो, जो कि न्यास कंपनी अथवा सोसायटी एक्ट भागीदार फर्म आदि के अंतर्गत पंजीबद्ध हो एनसीव्हीटी की एमईएस योजना में व्हीटीपी के रूप में पंजीबद्ध हो अथवा जो केन्द्र/राज्य शासन के किसी विभाग केन्द्रीय / राज्य शिक्षा बोर्ड / टेक्रिकल एजुकेशन बोर्ड / मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थायें जो डिप्लोमा अथवा प्रमाण-पत्र रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हों तथा जो निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।
उच्च गुणवत्ता / आईएसओ प्राप्त ऐसे संस्थान जो वित्तीय रूप से सक्षम हैं, को प्राथमिकता दी जावेगी। संस्थान के पास संबंधित विषय में प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट प्रदान करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो, संस्थान के पास प्रशिक्षण केन्द्र चलाने के लिए आवश्यक परिसर, पुस्तकालय, प्रशिक्षण हेतु अपेक्षित उपकरण, प्रशिक्षित स्टॉफ जैसी आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध हों। चयन हेतु संस्थानों की सफलता की दर को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रयोजन के लिये विगत तीन वर्षों की सफलता/प्लेसमेंट की औसत पर विचार किया जाने के पश्चात अधिक सफलता दर वाले कोचिंग संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण हेतु 75 प्रतिशत प्रतिभागियों को प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जबकि प्रशिक्षण देने वाली संस्था स्वयं / अन्य संस्था से रोजगार उपलब्ध कराने का अनुबंध पत्र प्रस्तुत करेगी। इच्छुक संस्थाएं 23 अपे्रल तक कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बैतूल में प्रोजेक्ट / प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर सूचना-पटल पर देखे जा सकते हैं। जिन संस्थाओं के द्वारा पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुन: प्रस्ताव देने की आवश्यकता नहीं है।
समा. क्रमांक/38/292/04/2013