बैतूल, दिनांक 04 मई 2013
कलेक्टर श्री राजेश प्रसाद मिश्र द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम के अंतर्गत आवासीय पट्टे दिये जाने के लिये जिले के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन गरीबों के सर्वेक्षण हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया है।
प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की नगरीय निकायों में सर्वेक्षण कार्य संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। वे शासन के निर्देशों के पालन में नगरीय क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन व्यक्तियों के सर्वे हेतु निकाय की आवश्यकतानुसार दलों का गठन कर सर्वे कार्य कराकर सर्वेक्षित व्यक्तियों की सूची समय-सीमा में निर्धारित प्रपत्र में भिजवाएंगे। सर्वेक्षण उपरांत पात्र व्यक्तियों को शासन द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुरूप पट्टा वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
समा. क्रमांक/09/335/05/2013