बैतूल, दिनांक 07 मई 2013
आगामी अक्षय तृतीया के दौरान आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों में बाल विवाह की रोकथाम के लिये प्रशासनिक अमला पूरी तरह सजग है। गौरतलब है कि सरकार द्वारा बालविवाह न होने देने के लिये लाडो अभियान भी प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।
कलेक्टर श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने बताया कि अक्षय तृतीया के दौरान बाल विवाह न हो सके, इसके लिये अभी से रणनीति तैयार की गई है। रणनीति के तहत जनपद पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों से कहा गया है कि अपने क्षेत्रांतर्गत 18 वर्ष से कम बालक-बालिकाओं की सूची तैयार कर ऐसे बालक-बालिकाओं के परिवारों पर विशेष निगरानी रखें व बाल विवाह न होने देने के प्रति जिम्मेदार रहें। शहरी क्षेत्रों में पार्षद व ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंचों को सामूहिक विवाह आयोजनों में सजग रहने को कहा गया है। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों / धर्म गुरुओं / प्रमुख व्यक्तियों का बाल विवाह रोकथाम हेतु उन्मुखीकरण भी कराया जा रहा है। बाल विवाह रोकथाम की सूचना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के संपर्क नंबर का प्रचार-प्रसार करने के भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में किसी भी माध्यम से बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर दोषियों के विरूद्ध त्वरित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
समा. क्रमांक/17/343/05/2013