सूचना मिलते ही होगी तुरंत कानूनी कार्रवाई
बैतूल, दिनांक 10 मई 2013
मध्यप्रदेश सरकार हर साल की तरह इस वर्ष भी अक्षय तृतीया अथवा आखा-तीज 13 मई को बाल विवाह की रोकथाम करेगी। राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए पूरे वर्ष लाड़ो अभियान चलाया जा रहा है। लाड़ो अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री राजेश प्रसाद मिश्र द्वारा भी पूर्व में ही बाल विवाह रोकने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए जा चुके हैं। कलेक्टर ने इस अभियान से जुड़े अधिकारियों का ध्यान कुछ ऐसी विशेष तिथियों की ओर दिलाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सामूहिक बाल विवाह होने की संभावना रहती है। इन तिथियों में इस साल 13 मई को पडऩे वाली अक्षय तृतीया या आखा-तीज भी विशेष है। इस दिन होने वाले सामूहिक विवाह की आड़ में कुछ बाल विवाह भी हो जाते हैं। अधिकारियों की मुस्तैदी और उठाए गये सख्त कदमों से होने वाले बाल विवाहों को रोका जा सकता है। जिले में बाल विवाह रोकने के इस अहम अभियान में जन-प्रतिनिधियों और स्वैच्छिक संस्थाओं को भी भागीदार बनाया गया है।
कलेक्टर ने कहा है कि स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं मैदानी अधिकारी हर साल की तरह इस वर्ष भी अपने जिले में ऐसे प्रयास करें कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी बाल विवाह न हो। इसके लिये समाज के ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों/समूहों का सहयोग लिया जाए, जो वैवाहिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही उम्र में विवाह का महत्व, कम उम्र में विवाह के दुष्परिणाम आम नागरिकों तक पहुँचाने के लिए बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाए। इसमें स्थानीय मीडिया का भी सहयोग लेने को कहा गया है।
आम जनता को राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के हित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए बाल विवाह न करने की समझाइश देने को भी कहा गया है। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि वे सभी सरपंचों को 18 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं की सूची उपलब्ध करवायें। सूची अनुसार बालक-बालिकाओं के परिवारों पर विशेष निगरानी रखें तथा बाल विवाह न होने की जिम्मेदारी तय करें। शहरी क्षेत्रों में पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों के सरपंचों को सामूहिक विवाह आयोजनों में सजग रहने को कहा गया है। अक्षय तृतीया के बाद पुन: एक बार सर्वे करवाकर सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जिले में कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ। जन-प्रतिनिधियों/धर्म-गुरुओं/प्रमुख व्यक्तियों का बाल विवाह रोकथाम के लिये उन्मुखीकरण करवाया जा रहा है। बाल विवाह की सूचना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के सम्पर्क नम्बर का प्रचार-प्रसार भी करने को कहा गया है। किसी भी स्थान से बाल विवाह की सूचना मिलने पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की भी रणनीति तैयार की गई है।
समा. क्रमांक/27/353/05/2013