बैतूल, दिनांक 24 मई 2013
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय आमजन को भारतीय चुनाव प्रक्रिया से जोडऩे की दशा में निरन्तर प्रयासरत है। मतदाताओं की सुविधा के लिए राष्ट्रीय स्तर की हेल्प लाईन शिकायत निवारण वेबसाइट ष्ट.श्व.ह्र.रू.क्क. तथा 1950 टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के सभी मुख्यालयों में मतदाता सुविधा केन्द्र भी स्थापित किये गये हैं एवं विधानसभा क्षेत्र मुख्यालयों पर मतदाता सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है, जिससे मतदाताओं को वर्ष भर आसानी से वोटर लिस्ट एवं पहचान पत्र संबंधी कार्य की सुविधा मिल सकेगी।
इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय 17 अरेरा हिल्स निर्वाचन सदन भोपाल के कार्यालय में भी राज्य स्तरीय मतदाता सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया है। मतदाता सुविधा केन्द्र पर नाम जोडऩे के लिए फार्म व डुप्लीकेट पहचान पत्र बनवाने तथा त्रुटि के लिए आवेदन दिये जा सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र का कोई भी मतदाता डुप्लीकेट कार्ड तहसील कार्यालय में स्थापित सहायता केन्द्र पर जाकर तत्काल बनवा सकता है। मतदाता सूची में नाम जोडऩे व नवीन कार्ड हेतु फार्म 6 जमा कर सकते हैं। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फार्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नाम डिलीट हेतु फार्म नंबर 7 मान्य होता है। विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फार्म नंबर 8क भरकर जमा कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप गोविन्द द्वारा प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि सीईओ मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर वर्ष 2013 की मतदाता सूची दी है, उसे देखकर अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं देख सकते हैं। मतदाता सूची में नाम से सर्च कर इपिक कार्ड का नंबर डालकर सर्च किया जा सकता है। यदि इपिक कार्ड का नंबर डालने से नाम नहीं आता है तो आवेदक को फार्म नंबर 6 भरकर नाम जुड़वाना होगा। मतदाताओं से अपील की गई है कि सीईओ मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर सर्व सुविधा का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में है या नहीं जरूर देखें। मतदाता सूची में नाम न हो तो फार्म नंबर 6 भरकर नाम जुड़वाकर मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही करें। नाम जोडऩे व नवीन इपिक कार्य हेतु 15 दिन में देने का निर्देश सभी मतदान केन्द्रों को दिये गये हैं।
समा. क्रमांक/70/396/05/2013