बैतूल, दिनांक 24 मई 2013
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अहर्ता एक जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र मतदाताओं के नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में प्रदर्शित किये जाने हैं। आयोग के कार्यक्रम अनुसार प्रदेश में दावे आपत्तियों व छूटे हुए पात्र मतदाताओं के आवेदन संबंधित मतदान केन्द्रों पर प्राप्त किये जाएंगे। प्रीरिवीजन में प्राप्त आवेदनों पर दावे आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रारूप प्रकाशन कर इनका निराकरण किया जाएगा और फिर अंतिम रूप से पात्र मतदाताओं का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ा जाएगा। अपात्र तथा मृतक मतदाताओं के नाम काट दिए जाएंगे। आयोग द्वारा प्रदेश के समस्त 230 विधानसभा क्षेत्रों में फोटो निर्वाचक नामावली 2013 के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके तहत फोटो निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 7 जून को, दावे एवं आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि 7 जून से 22 जून 2013 होगी।
फोटो निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग/अनुभाग का ग्रामसभा/स्थानीय निकाय तथा रिजनल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों आदि में वाचन तथा नामों का सत्यापन 11 जून तथा 14 जून को होगा। दावे आपत्तियां प्राप्त करने हेतु राजनैतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट के साथ विशेष अभियान तिथियां 7 जून तथा 16 जून होगी। दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 4 जुलाई से, डाटाबेस को अपडेट करना, फोटोग्राफ को समाहित करना, कंट्रोल टेबल को अपडेट करना तथा पूरक सूची की तैयारी एवं मुद्रण 19 जुलाई से एवं फोटो निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 24 जुलाई 2013 को होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री जयदीप गोविन्द ने आम जनता से अनुरोध किया है कि जो एक जनवरी को 18 वर्ष के हो गये हैं, वे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने हेतु फार्म नंबर 6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं, जिनके नाम पूर्व से ही सूची में है तथा उनका मतदान केन्द्र या विधानसभा, जिला इत्यादि बदल गया हो वे भी नवीन स्थल पर नाम जुड़वाने की कार्यवाही कर सकते हैं। पुराने स्थान से नाम हटाने हेतु भी फार्म नंबर 7 भरना होगा। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनवाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। इस प्रक्रिया में सभी जनता के साथ राजनैतिक दलों का भी सहयोग आवश्यक है।
समा. क्रमांक/69/395/05/2013