बैतूल, दिनांक 15 अगस्त 2013
कलेक्टर श्री राजेश प्रसाद मिश्र ने जिले की चिचोली विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला मलाजपुर में 14 अगस्त को मध्यान्ह भोजन में लापरवाही के फलस्वरूप छात्र-छात्राओं के बीमार होने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना का जांच अधिकारी तहसीलदार चिचोली को बनाया गया है। जांच अधिकारी द्वारा तीन दिवस के अंदर अपने सुझाव एवं अभिमत सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
स्व सहायता समूह कार्य से पृथक
कलेक्टर ने इस स्कूल में मध्यान्ह भोजन पकाने के कार्य से जुड़े नर्मदा स्व सहायता समूह एवं कार्यरत चार रसोईयों को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से पृथक किए जाने के आदेश दिए हैं।
प्रधान पाठक निलंबित
कलेक्टर ने शासकीय माध्यमिक शाला मलाजपुर में पदस्थ प्रधानपाठक श्री आरके वंशकार को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
एफआईआर के आदेश
इस घटना के सिलसिले में कलेक्टर ने विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी चिचोली को निर्देशित किया है कि शिकायत सही पाये जाने पर शाला के मध्यान्ह भोजन प्रभारी शिक्षक, स्व सहायता समूह की अध्यक्ष, सचिव तथा भोजन पकाने वाले रसोईयों को पूर्ण उत्तरदायी मानकर इनके विरूद्ध आपराधिक लापरवाही (ष्टह्म्द्बद्वद्बठ्ठड्डद्य हृद्गद्दद्यद्बद्दद्गठ्ठष्द्ग) के तहत एवं दूषित भोजन संबंधी अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई जावे। प्रधानपाठक, मध्यान्ह भोजन प्रभारी शिक्षक के विरूद्ध मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में क्रियान्वयन में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न करने तथा दूषित भोजन वितरित करते पाये जाने के तथ्यों की जांच कर जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित इस कार्यालय को प्रेषित करें। दोषी व्यक्ति के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रचार-प्रसार स्थानीय समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित कराया जाए। नर्मदा स्व सहायता समूह माध्यमिक शाला मलाजपुर के मध्यान्ह भोजन के बैंक खाते पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

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