उच्च दाब उपभोक्ताओं को नए विद्युत कनेक्शन लेने के लिए रजिस्टे्रशन एवं आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कनेक्शन देने की कार्यवाही एकल प्रणाली के अनुसार निर्धारित समय सीमा में की जायेगी। कंपनी की इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को अलग-अलग दफ्तरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी की सूचना अनुसार उपभोक्ता के आवेदन रजिस्टे्रशन दिनांक से कनेक्शन देने संबंधित सभी कार्यवाही की जायेगी। उपभोक्ता कंपनी की वेबसाइट http://www.mpcz.co.in को लाग-इन करें अथवा कंपनी मुख्यालय के वाणिज्य विभाग से ई-मेल secommercialcz@yahoo.co.in के जरिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्रदेश की पहली ऐसी वितरण कंपनी है, जिसके द्वारा उच्च दाब उपभोक्ताओं के कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू किया गया है। कंपनी का मानना है कि उच्च दाब उपभोक्ता को सुविधाएं देने से प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उपभोक्ता कंपनी के पोर्टल http://www.mpcz.co.in पर लॉगइन कर होम पेज पर दायीं ओर कस्टमर सर्विस पर तथा न्यू एचटी कनेक्शन पर क्लिक करके आवेदन और रजिस्टे्रशन के लिए पोर्टल पर दर्ज आवेदन को क्रमानुसार भरेंगे और फिर इस कंपनी की साइट पर अपलोड करेंगे। अपलोड करते ही आवेदनकर्ता को एक रजिस्टे्रशन आईडी मिलेगा, जो कि आर-1 नंबर कहलाएगा। इसके बाद कंपनी की ओर से संबंधित नए आवेदनकर्ता को स्वत: कंपनी द्वारा ई-मेल भेजा जाएगा, जिसमें रजिस्टे्रशन नंबर एवं आवेदन से संबंधित विवरण प्राप्त होगा। यह आवेदन कंपनी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उच्च दाब कनेक्शन से संबंधित नामांकित महाप्रबंधक को ऑनलाइन प्राप्त होगा और उसके बाद कंपनी के उच्च दाब मामले को देखने वाले महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा उच्च दाब कनेक्शन से संबंधित आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
कंपनी की आंतरिक संचार प्रणाली द्वारा संबंधित उपभोक्ता के कनेक्शन स्वीकृति के लिए लोड के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी। इसके बाद संबंधित उपभोक्ता को डिमाण्ड नोट भेजा जाएगा। उच्च दाब उपभोक्ता के साथ कंपनी का अनुबंध और आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेजों का विवरण डिमाण्ड नोट के साथ संलग्र कर भेजा जाएगा। कंपनी ने यह भी व्यवस्था की है कि जिस वृत्त के अंतर्गत उपभोक्ता कनेक्शन मांगेगा, वहीं उनके कनेक्शन से संबंधित कार्यवाही एकल खिडक़ी प्रणाली के अनुसार की जाएगी। सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने और अनुबंध होते ही तत्काल कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा।
समा. क्रमांक/51/936/11/2012