भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में एक अक्टूबर से मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। निर्वाचन आयोग ने पूर्व में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोडऩे के लिये 31 अक्टूबर की तिथि तय की थी। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिये तिथि आगे बढ़ाई है। अत: मतदाता अपने नजदीक के मतदान केन्द्र में 20 नवंबर तक नाम जुड़वा सकेंगे। इसके साथ ही मतदाता सूची के संबंध में दावे आपत्तियां भी प्राप्त की जा सकेंगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल ने कार्यालय की वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर प्रारूप वोटर लिस्ट 2013 अपलोड की है। मतदाता फोटो परिचय पत्र के आधार पर वोटर लिस्ट में सर्च सुविधा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर विधानसभा क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र का नाम एवं नंबर जानने की सुविधा भी उपलब्ध है। मतदाताओं के लिए ई-रजिस्टे्रशन की सुविधा भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। मतदाताओं से इसका प्रयोग करने की अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भी की है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पीसी डहेरिया ने बताया कि एक जनवरी 2013 तक 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने का मौका भी दिया गया है। वे इसके लिये फार्म नम्बर-6 भरकर नजदीक के बीएलओ को दे सकते हैं। ऐसे मतदाता जिनका नाम पूर्व से सूची में तो है, लेकिन उनका मतदान केन्द्र, विधानसभा क्षेत्र, जिला बदल गया है तो वे अपने नवीन पते के लिये फार्म नम्बर-7 भरकर दे सकते हैं। फार्म जमा करते वक्त बीएलओ का नाम और फोन नम्बर नोट करना नहीं भूलें। प्रविष्टि में संशोधन के लिये फार्म नम्बर-8 भरे जाने की जरूरत होगी। फार्म-6 नए मतदाता को भरना होगा। फार्म 6-ए अप्रवासी भारतीय के लिए है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने वेबसाइट में बीएलओ की जानकारी प्राप्त करने के लिये सर्च सुविधा भी दी गई है। मतदाता सूची को सही त्रुटि रहित बनवाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी प्रकार की सहायता हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीएलओ आदि से संपर्क कर सकते हैं, जिनके दूरभाष क्रमांक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतदाताओं की सुविधा के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में टोल फ्री नम्बर 1950 भी लगाया गया है। मतदाता इस सुविधाओं का उपयोग अवश्य करें व अपने दावे आपत्तियां प्रस्तुत करें।
समा. क्रमांक/50/935/11/2012