भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक एक जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले एवं छूटे हुये सभी पात्र मतदाताओं के नाम फोटो युक्त मतदाता सूची में शामिल किये जाने हेतु दावे/आपत्तियां प्राप्त करने की समय सीमा 20 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर तक कर दी गई है। छूटे हुये पात्र मतदाताओं से अपील की गई है कि मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टि जांच कर लें, नाम न होने पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन संबंधित मतदान केन्द्र में उपस्थित बीएलओ को कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं।
किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर टोल फ्री हेल्प नम्बर 1950 पर संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं एवं शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाईट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर भी प्रारूप वोटर लिस्ट 2013 देखी जा सकती है। साथ ही अपने नाम तथा इपिक कार्ड के आधार पर वोटर लिस्ट में सर्च सुविधा के माध्यम से अपनी प्रविष्टि दर्ज होने संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वेबसाईट पर क्षेत्र के हिसाब से विधानसभा क्षेत्र एवं मतदान केन्द्र का नाम एवं नम्बर जानने की सुविधा भी उपलब्ध है। ई रजिस्टे्रशन की सुविधा भी वेबसाईट पर उपलब्ध है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पीसी डेहरिया ने बताया कि जो एक जनवरी 2013 को 18 वर्ष के होने वाले हैं वे भी 10 दिसंबर तक अपने नाम जोडऩे हेतु फार्म नंबर 6 भरकर मतदान केन्द्र पर बीएलओ को देकर नाम जुड़वा सकते हैं। जिनके नाम पूर्व से ही सूची में हैं तथा उनका मतदान केन्द्र या विधानसभा, जिला इत्यादि बदल गया हो वे भी नवीन स्थान पर नाम जुड़वाने की कार्यवाही कर सकते हैं। पुराने स्थान से नाम हटाने हेतु भी फार्म नंबर 7 भरना होगा। प्रविष्टि में संशोधन के लिये फाम 8 एवं एक ही विधानसभा क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु फार्म 8-क भरा जावे। अप्रवासी भारतीय के लिये फार्म 6-ए भरा जावे।
आपके क्षेत्र का बीएलओ कौन है इसकी जानकारी आपके क्षेत्र के मतदान केन्द्र से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा वाले व्यक्ति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर बीएलओ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
समा. क्रमांक/72/957/11/2012