जिला आपूर्ति अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर द्वारा जिले की 4 उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताओं की शिकायत पर जांच के दौरान गड़बडिय़ां पाये जाने पर सेल्समेन के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रकरणों को अनुविभागीय राजस्व अधिकारी बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकान मलकापुर के विक्रेता केदार पंवार द्वारा 10.90 क्विंटल शक्कर, 2.05 क्विंटल गेहूं और 1843 लीटर केरोसीन की अनियमितता करना पाया गया। इसकी कुल कीमत 85 हजार 200 रुपये है। इसी विक्रेता के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान खेड़ला में 10.40 क्विंटल शक्कर, 166.44 क्विंटल गेहूं और 3600 लीटर केरोसीन की अनियमितता होना पाया गया। इसका बाजार मूल्य 2 लाख 73 हजार 728 रुपये है। शासकीय उचित मूल्य दुकान चिखलार के विक्रेता कमलेश बाथरी द्वारा 0.28 क्विंटल शक्कर, 3.40 क्विंटल एपीएल गेहूं, 9.62 क्विंटल बीपीएल गेहूं और 1218 लीटर केरोसीन की अनियमितता की गई। इसका बाजार मूल्य 52 हजार 564 रुपये है। यहां दुकान खुलने का समय बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं किये जाने तथा बिक्री नहीं करने के बावजूद स्टाक पंजी में बिक्री दर्शा दिये जाने की अनियमितता भी पाई गयी।
सेल्समेन कमलेश बाथरी द्वारा ही संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बोड़ी में 2.28 क्विंटल शक्कर, 14.14 क्विंटल एपीएल गेहूं, 2520 लीटर केरोसीन और 0.98 क्विंटल बीपीएल चांवल की अनियमितता करना पाया गया। इसका बाजार मूल्य 99 हजार 248 रुपये है। इसके अतिरिक्त इस दुकान में राशन कार्डों पर प्रविष्टि किये बगैर शक्कर एवं केरोसीन का वितरण करने, दो माह से केरोसीन तथा शक्कर का प्रदाय नहीं किये जाने, बिक्री के पूर्व ही स्टाक रजिस्टर में शक्कर की बिक्री दर्शा दिए जाने की बात भी उपभोक्ताओं के द्वारा जांच के दौरान कही गई। इन विक्रेताओं के खिलाफ मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2009 के उपबंध दो (खंड 4) की कंडिका 21, 23, 24 एवं केरोसीन (उपयोग पर निबंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 की कंडिका 6 का स्पष्ट उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सभी प्रकरण न्यायालय, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी बैतूल में प्रस्तुत किये गये हैं।
समा. क्रमांक/06/988/12/2012