अनुविभागीय राजस्व अधिकारी भैंसदेही श्री केएस सेन ने गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत बाकुड़ (आठनेर) की सरपंच श्रीमती वंदना वाडि़वा को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के तहत पद से पृथक करने के आदेश दिये हैं। श्री सेन ने बताया कि जांच के दौरान उक्त सरपंच द्वारा पंच-परमेश्वर योजना की राशि का व्यय नियम विरूद्ध अन्य योजनाओं में करने तथा 12 वां एवं 13 वां वित्त आयोग के अंतर्गत नाली निर्माण कार्य बाकुड़ पर राशि 54 हजार 911 रुपये का तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति के बिना व्यय किया जाना पाया गया था।
समा. क्रमांक/05/987/12/2012