जिले में आगामी 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली वृहद लोक अदालत में संपत्तिकर की वसूली के प्रकरणों में नगरपालिका (भवनों/भूमियों के वार्षिक भाड़ा मूल्य का अवधारण) नियम 1997 की धारा 13 के तहत अधिरोपित अधिभार में शर्तों के साथ छूट प्रदान की जायेगी।
नगरीय प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वृहद लोक अदालत में संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। साथ ही छूट वित्तीय वर्ष 2011-12 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरान्त राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करायी जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराई जाना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र लोक अदालत के लिये ही दी गई है।
कलेक्टर ने दिये निर्देश
कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर ने शुक्रवार की शाम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री पीके मिश्रा, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव श्री संजय राज ठाकुर के साथ बैठक लेकर नगरीय निकाय के अधिकारियों को लोक अदालत के दौरान हितग्राहियों को कर अधिभार में उपरोक्त छूट प्रदान करने के निर्देश दिये हैं।
समा. क्रमांक/04/987/12/2012