जिले में 15 दिसंबर को वृहद लोक अदालत शिविर का आयोजन होगा। यह लोक अदालत जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय मुलताई, आमला एवं भैंसदेही में भी आयोजित होगी।
इस लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व 138 के अंतर्गत न्यायालय में लंबित प्रकरणों में समस्त घरेलू, समस्त कृषि, ग्रामीण क्षेत्र के 5 किलोवॉट भार तक के गैर घरेलू एवं ग्रामीण क्षेत्र के 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत कम्पनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व में 30 प्रतिशत की छूट दी जावेगी, बशर्ते कि उपयोगकर्ता /उपभोगकर्ता सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करता है। यह छूट मात्र मेगा लोक अदालत 15 दिसंबर के लिए ही लागू रहेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनंदन कुमार जैन ने विद्युत उपयोगकर्ताओं /उपभोगकर्ताओं से अनुरोध किया है कि 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली मेगा लोक अदालत में विद्युत विभाग के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरण के रूप में काफी संख्या में प्रकरण रखे जा रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता एवं उपयोगकर्ता इस 30 प्रतिशत की छूट का लाभ उठायें तथा अपने बिजली बिल के प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण सुलह-समझौते के आधार पर करायें। बिजली बिल के प्रकरणों से संबंधित प्रकरणों का निराकरण केवल जिला न्यायालय बैतूल एवं व्यवहार न्यायालय मुलताई में ही होगा।
समा. क्रमांक/11/994/12/2012