जिला न्यायालय बैतूल सहित व्यवहार न्यायालय मुलताई, आमला एवं भैंसदेही में 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली वृहद लोक अदालत में चेक बाउंस के प्रकरणों में आपसी समझौता होने पर कोर्ट फीस की वापसी हो जायेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अभिनंदन कुमार जैन ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत 10 अप्रेल 1987 की अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत चेक बाउंस के धारा 138 एनआईए एक्ट के प्रकरणों में मेगा लोक अदालत में 15 दिसंबर को आपसी समझौता होने पर परिवादी को कोर्ट फीस वापसी होगी।
उन्होंने चेक बाउंस के धारा 138 एनआईए के पक्षकारों से अनुरोध किया है कि 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली मेगा लोक अदालत में जिला न्यायालय बैतूल के साथ-साथ व्यवहार न्यायालय मुलताई, भैंसदेही, आमला में धारा 138 एनआईए एक्ट के तहत विचाराधीन चेक बाउंस के लगभग सभी प्रकरणों को लोक अदालत में रखा जा रहा है। पक्षकारगण मेगा लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह/समझौते के आधार पर निराकृत करावें तथा इसका लाभ लें।
समा. क्रमांक/15/998/12/2012