शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता से हो मंडी निर्वाचन : कलेक्टर
राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित
बैतूल दिनांक 8 दिसंबर 2012
कृषि उपज मंडी निर्वाचन 2012 के दृष्टिगत शनिवार को कलेक्टर श्री बी. चन्द्रशेखर एवं पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार द्वारा जिले के राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता से निर्वाचन संपन्न कराने के लिये आवश्यक निर्देश दिये गए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री बीएस कुलेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गीतेश गर्ग सहित राजस्व एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मंडी निर्वाचन के दौरान अपने दायित्वों का गंभीरता एवं सजगता से पालन करें। निर्वाचन कार्य में छोटी सी लापरवाही भी गंभीर चूक का कारण बन सकती है। इसलिए निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर इनका मुस्तैदी से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान के 48 घण्टे पूर्व से विशेष सजगता बरती जाए।
संवेदनशील एवं अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों के अलावा अन्य मतदान केन्द्रों पर भी पूरी सजगता से निगरानी रखी जाए। कलेक्टर ने कहा कि स्थानीय पृष्ठभूमि के आधार पर मतदान केन्द्रों की संवेदनशीलता का भी अधिकारी अध्ययन करें एवं निष्पक्षता से निर्वाचन संपन्न कराने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस एवं राजस्व अधिकारी संयुक्त रूप से निर्वाचन क्षेत्रों का भ्रमण करें। आपराधिक तत्वों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए।
शस्त्र थाने में जमा कराए जाएं तथा निर्वाचन क्षेत्रों में धारा 144 प्रभावी ढंग से लागू की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जाए। समूचे निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता का पालन भी सख्ती से सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि सभा, जुलूस, ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं प्रचार हेतु वाहन की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता को पृथक से रिटर्निंग आफीसर मण्डी से वाहन की अनुमति प्राप्त करना होगी।
इस दिन वाहन में अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बैठ सकेगा। वाहन का उपयोग मतदाता को मतदान केन्द्र में लाने ले जाने हेतु नहीं किया जाएगा। वाहन की अनुमति पत्र को वाहन के बांयी ओर कांच में लगाया जावेगा। कलेक्टर ने मतदान के दिन वाहन से मतदाताओं को लाने ले जाने पर भी सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री ललित शाक्यवार ने कहा कि पुलिस अधिकारी आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने में प्रशासनिक अधिकारियों को पूरा सहयोग प्रदान करें। साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाएं। बिना अनुमति के चलने वाले प्रचार वाहनों को जप्त किया जाए। इसके अलावा आवश्यकता पडऩे पर संवेदनशील मामलों की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पीसी डहेरिया ने बताया कि मण्डी निर्वाचन के तहत 20 दिसंबर को प्रात: 7 बजे से अपरांह 3 बजे तक मतदान होगा तथा मतदान के तुरन्त पश्चात मतगणना की जावेगी।
सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा 21 दिसंबर को होगी। उन्होंने कहा कि मतदान हेतु मतदान दलों के कर्मचारी पदस्थापना वाले मण्डी क्षेत्र से दूसरी मण्डी क्षेत्र में मतदान कराने जाएंगे। अत: उनके ठहरने की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मतदान केन्द्रों में बिजली, लाईट, पानी एवं फर्नीचर की भी समुचित व्यवस्था की जावे। प्रत्येक मतदान केन्द्र की आवश्यक व्यवस्था हेतु व्यवस्था अधिकारी की ड्यूटी लगाई जावे। इसके अलावा स्ट्रांग रूम एवं सामग्री वितरण केन्द्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जावे।
मतदान केन्द्रों की स्थिति
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मण्डी निर्वाचन हेतु जिले में 631 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 357 सामान्य श्रेणी के मतदान केन्द्र हैं, 258 संवेदनशील एवं 16 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र हैं।
जोनल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्टे्रट
मण्डी निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराये जाने एवं कानून व्यवस्था के लिए जिले की तीनों मण्डियों हेतु 65 जोनल अधिकारी एवं 8 रिजर्व जोनल अधिकारी कुल 73 जोनल अधिकारी नियुक्त किये गए हैं। इसके साथ ही 13 सेक्टर मजिस्टे्रट की भी नियुक्ति की गई है।
निर्वाचन सामग्री वितरण
मण्डी निर्वाचन के लिए गठित किए गए मतदान दलों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 18 दिसंबर को प्रात: 6 बजे से निर्वाचन सामग्री का वितरण किया जाकर संबंधित मतदान केन्द्रों पर रवाना किया जावेगा तथा मतदान के पश्चात 20 दिसंबर को सामग्री वापस प्राप्त की जावेगी। कृषि उपज मण्डी बैतूल के दलों के लिये महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेण्डरी स्कूल बैतूल से निर्वाचन सामग्री प्राप्त होगी।
मुलताई मण्डी निर्वाचन क्षेत्र हेतु मतदान दलों के लिये शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मुलताई से तथा भैंसदेही मण्डी निर्वाचन क्षेत्र के दलों के लिये शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भैंसदेही से निर्वाचन सामग्री वितरण की जावेगी। मतदान दल जिस स्थान से निर्वाचन सामग्री प्राप्त करेंगे, उसी स्थान पर जमा करनी होगी।
शराब पर प्रतिबंध
जिले में कृषि उपज मण्डी मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पूर्व से शराब की दुकानें बंद रखी जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी को पाबंद किया गया है।
प्रचार सामग्री
निर्वाचन के दौरान प्रचार हेतु कोई भी ऐसा बेनर, पोस्टर, पम्पलेट, परिपत्र नहीं निकाला जाएगा, जिस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता व संख्या न लिखी हो। झण्डा, बेनर, पोस्टर लगाने हेतु संबंधित व्यक्ति से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के शासकीय भवन, निजी संपदा एवं वृक्ष इत्यादि पर प्रचार सामग्री लगाने पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
समा. क्रमांक/38/1021/12/2012